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Stacks of files in a government office in Indiaस्वाधीनता

फ़ोटो: Ganesh Dhamodkar, Wikimedia Commons, CC BY 2.0. सांकेतिक चित्र.

चार्जशीट: समय-सीमा, कॉपी, डिफ़ॉल्ट ज़मानत, आगे क्या

न्याय पाठशाला8 मिनट✓ समीक्षा और अद्यतन: अक्टूबर 2026Read in English

चार्जशीट क्या है, 60/90 दिन का डिफ़ॉल्ट ज़मानत नियम, पीड़ित को 90 दिन में जानकारी, 14 दिन में मुफ़्त कॉपी, क्लोज़र रिपोर्ट, और दाख़िल होने के बाद क्या होता है।

क़ानून: धारा 187, 193 और 230 BNSS (पहले धारा 167, 173 और 207 CrPC) · अनुच्छेद 21, भारत का संविधान

संक्षेप में

  • चार्जशीट जाँच के बाद मजिस्ट्रेट को भेजी गई पुलिस की अंतिम रिपोर्ट है (धारा 193 BNSS)। इसका दाख़िल होना दोष का फ़ैसला नहीं है।
  • आरोपी हिरासत में हो और 60 दिन में (दस साल या ज़्यादा, उम्रक़ैद या मौत की सज़ा वाले अपराधों में 90 दिन में) चार्जशीट दाख़िल न हो, तो उसे डिफ़ॉल्ट ज़मानत (default bail) का अधिकार है (धारा 187(3) BNSS)। चार्जशीट आने से पहले अर्ज़ी दें।
  • पुलिस को पीड़ित या सूचना देने वाले को 90 दिन के भीतर जाँच की प्रगति बतानी होगी (धारा 193(3) BNSS)।
  • आरोपी को, और वकील वाले पीड़ित को, पहली पेशी के 14 दिन के भीतर चार्जशीट और दस्तावेज़ों की मुफ़्त कॉपी मिलेगी (धारा 230 BNSS)।
  • पुलिस क्लोज़र रिपोर्ट लगाए, तो अदालत के उसे मानने से पहले पीड़ित को सुने जाने का हक़ है। प्रोटेस्ट पिटीशन दाख़िल करें।

FIR से शुरू होने वाला हर आपराधिक मामला उस मोड़ पर पहुँचता है जब पुलिस जाँच पूरी करके अपने निष्कर्ष मजिस्ट्रेट को भेजती है। वही रिपोर्ट तय करती है कि किसी पर मुक़दमा चलेगा या मामला ख़त्म होगा। आप आरोपी हों या पीड़ित, चार्जशीट आगे की हर चीज़ तय करती है।

चार्जशीट क्या है

"चार्जशीट" धारा 193 BNSS (पहले धारा 173 CrPC) के तहत पुलिस की अंतिम रिपोर्ट का आम नाम है। जाँच पूरी होने पर थाने का प्रभारी अधिकारी इसे उस मजिस्ट्रेट को भेजता है जो अपराध का संज्ञान (cognizance) ले सकता है, यानी औपचारिक रूप से उस पर ध्यान देकर आगे बढ़ने का फ़ैसला करे। रिपोर्ट में पक्षों के नाम, तथ्य, गवाह, यह कि अपराध हुआ दिखता है या नहीं और किसने किया, और यह कि आरोपी गिरफ़्तार हुआ या छोड़ा गया, लिखा होता है। पुलिस वे दस्तावेज़ और गवाहों के बयान साथ लगाती है जिन पर वह भरोसा करती है।

पर्याप्त सबूत मिलें तो रिपोर्ट अदालत से आरोपी पर मुक़दमा चलाने को कहती है। कोई मामला न मिले तो पुलिस वह रिपोर्ट लगाती है जिसे आमतौर पर क्लोज़र रिपोर्ट (या "फ़ाइनल रिपोर्ट") कहते हैं। दोनों इसी धारा के तहत पुलिस रिपोर्ट हैं।

समय-सीमाएँ जो आपको पता होनी चाहिए

ज़्यादातर मामलों में कोई तय समय-सीमा नहीं। धारा 193(1) BNSS सिर्फ़ कहती है कि हर जाँच "बिना अनावश्यक देरी" पूरी हो। BNS के तहत बलात्कार और कुछ अन्य यौन अपराधों, और POCSO अधिनियम के अपराधों में, जाँच सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए (धारा 193(2) BNSS)।

आरोपी हिरासत में हो तो डिफ़ॉल्ट ज़मानत। धारा 187(3) BNSS के तहत जाँच के दौरान किसी को मौत, उम्रक़ैद या दस साल या ज़्यादा की सज़ा वाले अपराधों में 90 दिन से, और बाक़ी अपराधों में 60 दिन से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तब तक चार्जशीट दाख़िल न हो, तो आरोपी ज़मानत देने को तैयार होते ही रिहाई का हक़दार है। अदालतें इसे डिफ़ॉल्ट या वैधानिक ज़मानत कहती हैं। गिनती पहले रिमांड की तारीख़ से करें, और अवधि पूरी होते ही अर्ज़ी दें; चार्जशीट दाख़िल होते ही यह अधिकार ख़त्म हो जाता है।

पीड़ित का जानकारी पाने का हक़। धारा 193(3) BNSS के तहत पुलिस को सूचना देने वाले या पीड़ित को 90 दिन के भीतर जाँच की प्रगति बतानी होगी, SMS, ईमेल या फ़ोन समेत किसी भी माध्यम से।

सुझाव

91वें दिन तक कुछ न सुना हो तो जाँच अधिकारी को धारा 193(3) BNSS का हवाला देकर लिखें और कॉपी रखें। फिर भी जवाब न आए तो वही पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजें।

मुफ़्त कॉपी का आपका अधिकार

धारा 230 BNSS (पहले धारा 207 CrPC) के तहत, पुलिस रिपोर्ट पर शुरू हुए मामले में मजिस्ट्रेट को आरोपी को, और वकील वाले पीड़ित को, पुलिस रिपोर्ट, FIR, गवाहों के बयान, मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कबूलनामे या बयान, और बाक़ी दस्तावेज़ों की मुफ़्त कॉपी देनी होगी। यह आरोपी के पेश होने या हाज़िर होने के 14 दिन के भीतर होना चाहिए। बड़ी फ़ाइलें इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जा सकती हैं। "फ़ाइल" के लिए दलालों को पैसे न दें: अदालत से लिखित में माँगें।

चार्जशीट के बाद क्या होता है

  1. संज्ञान। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट पढ़कर तय करता है कि आगे बढ़ने लायक़ सामग्री है या नहीं। हो तो आरोपी को, अगर वह पहले से ज़मानत पर नहीं है, समन या वारंट जारी होता है।
  2. डिस्चार्ज या आरोप। आरोपी कह सकता है कि सामग्री से कोई मामला नहीं बनता और डिस्चार्ज माँग सकता है। प्रथम दृष्टया मामला दिखे तो अदालत आरोप तय (frame charges) करती है, जिसमें साफ़ लिखा होता है कि आरोपी पर क्या करने का आरोप है। प्ली बार्गेनिंग की 30 दिन की अवधि इसी तारीख़ से चलती है।
  3. मुक़दमा। अभियोजन के गवाहों की गवाही और जिरह होती है, आरोपी अपने सबूत दे सकता है, और अदालत दोषी या निर्दोष तय करती है। आरोपी पूरे समय निर्दोष माना जाता है।

चार्जशीट के बाद भी आगे की जाँच हो सकती है। धारा 193(9) BNSS के तहत पुलिस नए सबूत के साथ पूरक (supplementary) रिपोर्ट दे सकती है; मुक़दमे के दौरान इसके लिए ट्रायल कोर्ट की अनुमति चाहिए और यह 90 दिन में पूरी होनी चाहिए, जब तक अदालत समय न बढ़ाए।

अगर आप पीड़ित हैं और पुलिस मामला बंद करना चाहती है

पुलिस क्लोज़र रिपोर्ट लगाए, तो उसे मानने से पहले मजिस्ट्रेट को सूचना देने वाले को नोटिस देकर सुनना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह Bhagwant Singh v. Commissioner of Police (1985) में तय किया। आप आपत्तियाँ दाख़िल कर सकते हैं, जिसे आमतौर पर प्रोटेस्ट पिटीशन कहते हैं, जिसमें पुलिस के नज़रअंदाज़ किए सबूत बताएँ। मजिस्ट्रेट क्लोज़र रिपोर्ट ख़ारिज कर सकता है, आगे की जाँच का आदेश दे सकता है, या सामग्री पर संज्ञान लेकर आपकी अर्ज़ी को शिकायत मान सकता है।

क़दम दर क़दम

  1. FIR नंबर, थाना और तारीख़ नोट करें, और जाँच अधिकारी का नाम और फ़ोन नंबर।
  2. eCourts पर केस ट्रैक करें, FIR नंबर या पक्ष के नाम से; स्टेटस में चार्जशीट दाख़िल होने की तारीख़ और अगली तारीख़ दिखती है।
  3. आरोपी हिरासत में हो तो दिन गिनें। 60 या 90 दिन पूरे होने वाले दिन ही वकील या क़ानूनी सहायता वकील से डिफ़ॉल्ट ज़मानत की अर्ज़ी दिलवाएँ।
  4. पहली पेशी पर धारा 230 BNSS के तहत लिखित में कॉपी माँगें; माँगने की तारीख़ नोट करें।
  5. पीड़ित: क्लोज़र का नोटिस मिले तो अदालत के दिए समय में, सबूतों के साथ, वकील या ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के ज़रिए प्रोटेस्ट पिटीशन दाख़िल करें।
उदाहरण

28 साल के मोहन को लखनऊ में सात साल तक की सज़ा वाले अपराध में गिरफ़्तार करके 2 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। परिवार वकील नहीं रख सकता, इसलिए DLSA का क़ानूनी सहायता वकील मामला लेता है। वह धारा 187(3) BNSS की 60 दिन की सीमा कैलेंडर पर चिह्नित करता है: 1 मई। तब तक चार्जशीट दाख़िल नहीं होती, इसलिए 1 मई को वह डिफ़ॉल्ट ज़मानत की अर्ज़ी देता है और मोहन कहता है कि वह ज़मानत देने को तैयार है। मजिस्ट्रेट उसी दिन ज़मानत देता है। एक हफ़्ते बाद दाख़िल चार्जशीट पहले से मिली ज़मानत को नहीं बदलती।

ये तैयार रखें

  • FIR की कॉपी, नंबर, तारीख़ और थाने के साथ
  • रिमांड आदेश, जिनसे हिरासत शुरू होने की तारीख़ पता चले (डिफ़ॉल्ट ज़मानत के लिए)
  • जाँच अधिकारी को भेजी जानकारी की लिखित माँगें, तारीख़ और रसीद के साथ
  • eCourts केस स्टेटस का प्रिंट, जिसमें चार्जशीट की तारीख़ और अगली सुनवाई हो
  • पुलिस से छूटा कोई भी सबूत, प्रोटेस्ट पिटीशन में लगाने के लिए
सावधान

चार्जशीट दाख़िल होते ही डिफ़ॉल्ट ज़मानत का अधिकार ख़त्म हो जाता है, भले ही समय-सीमा कुछ दिन पहले निकल चुकी हो। पुलिस के "पूरा करने" का इंतज़ार न करें; अवधि पूरी होने वाले दिन ही अर्ज़ी दें। सिर्फ़ समय बचाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों के बिना दाख़िल चार्जशीट को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन उस पर भरोसा न करें।

कहाँ जाएँ

  • जाँच अधिकारी और थाना, लिखित में, धारा 193(3) के तहत जानकारी के लिए
  • पुलिस अधीक्षक या आयुक्त, अगर अधिकारी जवाब न दे
  • मजिस्ट्रेट की अदालत: डिफ़ॉल्ट ज़मानत, धारा 230 की कॉपी, प्रोटेस्ट पिटीशन; केस स्टेटस eCourts पर
  • ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण या NALSA हेल्पलाइन 15100, मुफ़्त वकील के लिए; महिलाओं के लिए 181, बच्चों के लिए 1098, आपात स्थिति में 112

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पुलिस के पास चार्जशीट दाख़िल करने के लिए कितना समय होता है?

ज़्यादातर अपराधों में कोई तय समय-सीमा नहीं; धारा 193(1) BNSS सिर्फ़ "बिना अनावश्यक देरी" पूरा करने को कहती है। बलात्कार व कुछ यौन अपराधों और POCSO मामलों में सीमा दो महीने है। आरोपी हिरासत में हो तो 60 या 90 दिन में दाख़िल न होने पर धारा 187(3) BNSS के तहत डिफ़ॉल्ट ज़मानत का अधिकार बनता है।

क्या चार्जशीट का मतलब है कि व्यक्ति दोषी है?

नहीं। इसका मतलब है कि पुलिस मानती है कि मुक़दमे लायक़ सामग्री है। अदालत को अभी तय करना है कि आरोप तय हों या नहीं, और दोष पूरे मुक़दमे के बाद ही तय होता है। सामग्री से मामला न बने तो आरोपी डिस्चार्ज माँग सकता है।

मुझे कैसे पता चले कि मेरे मामले में चार्जशीट दाख़िल हुई है?

ecourts.gov.in या eCourts ऐप पर FIR नंबर या पक्ष के नाम से केस खोजें; केस हिस्ट्री में दाख़िल होने की तारीख़ और अगली सुनवाई दिखती है। जाँच अधिकारी से लिखित में भी पूछ सकते हैं, और पीड़ितों को धारा 193(3) BNSS के तहत 90 दिन में प्रगति की जानकारी का हक़ है।

क्या पुलिस मुझे बताए बिना मेरा मामला बंद कर सकती है?

नहीं। Bhagwant Singh (1985) के बाद से मजिस्ट्रेट को क्लोज़र रिपोर्ट मानने से पहले सूचना देने वाले को नोटिस देकर सुनना होता है। पुलिस के नज़रअंदाज़ किए सबूतों के साथ प्रोटेस्ट पिटीशन दाख़िल करें। अदालत आगे की जाँच का आदेश दे सकती है या आपकी अर्ज़ी को शिकायत मानकर आगे बढ़ सकती है।

क्या चार्जशीट दाख़िल होने के बाद ज़मानत मिल सकती है?

हाँ। डिफ़ॉल्ट ज़मानत तो अब नहीं मिलेगी, लेकिन गुण-दोष पर नियमित ज़मानत किसी भी चरण पर मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट से माँगी जा सकती है। चार्जशीट दाख़िल होने को अक्सर परिस्थिति में बदलाव माना जाता है जो नई ज़मानत अर्ज़ी का आधार बनता है, क्योंकि जाँच पूरी हो चुकी होती है।

यह लेख जागरूकता के लिए सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए किसी वकील से सलाह लें या मुफ़्त क़ानूनी सहायता के लिए 15100 पर कॉल करें।

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