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A weekly market in Balasore, Odishaनिजता

फ़ोटो: Subhashish Panigrahi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. सांकेतिक चित्र.

ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा? रिफ़ंड, रिटर्न और शिकायत

न्याय पाठशाला7 मिनट✓ समीक्षा और अद्यतन: अक्टूबर 2026Read in English

ऑनलाइन विक्रेता को सामान कब वापस लेना होगा, 48 घंटे वाला शिकायत अधिकारी नियम, डार्क पैटर्न, 1915, चार्जबैक और ई-जागृति पर केस।

क़ानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 · उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 · डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के दिशानिर्देश, 2023

संक्षेप में

  • ऑनलाइन ऑर्डर ख़राब, नक़ली, लिस्टिंग से अलग या तय तारीख़ से देर से आया हो, तो विक्रेता उसे वापस लेने या रिफ़ंड देने से मना नहीं कर सकता नियम 6(3) ई-कॉमर्स नियम।
  • ऐप में रिटर्न डालें, फिर प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी (grievance officer) को लिखें। उन्हें 48 घंटे में पावती और एक महीने में समाधान देना होता है नियम 4(5) ई-कॉमर्स नियम।
  • फिर भी हल न हो तो 1915 (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) पर कॉल करें या consumerhelpline.gov.in पर शिकायत करें। यह मुफ़्त है।
  • आख़िरी क़दम: ई-जागृति पर ज़िला उपभोक्ता आयोग में शिकायत, 2 साल के अंदर धारा 69 CPA। ₹5 लाख तक कोई फ़ीस नहीं।
  • नक़ली वेबसाइट या ऐप ने पैसे ठग लिए? यह अपराध है: तुरंत 1930 पर कॉल करें।

फ़ोन आता है तो स्क्रीन टूटी हुई। कुर्ता फ़ोटो से बिल्कुल अलग निकलता है। रिफ़ंड पाँच हफ़्तों से "प्रोसेसिंग" में अटका है। ऑनलाइन शॉपिंग तब तक आसान है जब तक कुछ गड़बड़ न हो, फिर लगता है जैसे किसी मशीन से बहस कर रहे हों। यह लेख बताता है कि क़ानून प्लेटफ़ॉर्म और विक्रेता से क्या माँगता है, और पैसा वापस पाने के ठीक-ठीक क़दम क्या हैं।

ऑनलाइन ख़रीद में आपकी रक्षा कौन करता है

दुकान से ख़रीदें या ऐप से, आप उपभोक्ता (consumer) हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग से ख़रीद साफ़ तौर पर शामिल है। यह आपको ख़राब सामान, सेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों से बचाता है। अगर ख़राब उत्पाद से आपको चोट या संपत्ति का नुक़सान हो, तो अधिनियम के उत्पाद दायित्व (product liability) अध्याय के तहत आप निर्माता, विक्रेता या प्लेटफ़ॉर्म से मुआवज़ा भी माँग सकते हैं।

इस अधिनियम के तहत बने दो नियम ख़ास तौर पर ऑनलाइन ख़रीद पर लागू होते हैं: उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के दिशानिर्देश, 2023।

प्लेटफ़ॉर्म और विक्रेता को क्या करना होगा

ई-कॉमर्स नियम मार्केटप्लेस (जहाँ कई विक्रेता बेचते हैं) और इन्वेंटरी प्लेटफ़ॉर्म (जो अपना माल बेचते हैं), दोनों पर लागू होते हैं। सीधी भाषा में:

  • विक्रेता कौन है, बताना होगा। विक्रेता का व्यावसायिक नाम, पता और कस्टमर केयर नंबर दिखाना ज़रूरी है। ख़रीद के बाद लिखित अनुरोध पर प्लेटफ़ॉर्म को विक्रेता का संपर्क ब्योरा देना होगा।
  • पूरी क़ीमत और शर्तें दिखानी होंगी। सारे शुल्कों के ब्योरे के साथ कुल क़ीमत, मूल देश, और वापसी, रिफ़ंड, एक्सचेंज, वारंटी व डिलीवरी की शर्तें, यह भी कि वापसी की शिपिंग का ख़र्च कौन देगा।
  • शिकायत अधिकारी नामित करना होगा। उसका नाम, पद और संपर्क साइट पर हो। हर शिकायत को टिकट नंबर मिले। अधिकारी 48 घंटे में पावती दे और एक महीने में समाधान करे नियम 4(5)।
  • एकतरफ़ा कैंसिलेशन शुल्क नहीं। पक्का ऑर्डर रद्द करने पर आपसे शुल्क नहीं लिया जा सकता, जब तक प्लेटफ़ॉर्म ख़ुद रद्द करने पर वैसा ही शुल्क न उठाए।
  • उचित समय में रिफ़ंड, रिफ़ंड मंज़ूर होने के बाद, जैसा RBI और दूसरे नियम कहते हैं।
  • ख़राब सामान लौटाने से इनकार नहीं। सामान ख़राब, कमी वाला, नक़ली (spurious), विज्ञापन से अलग, या बताई तारीख़ से देर से पहुँचा हो, तो विक्रेता वापसी या रिफ़ंड से मना नहीं कर सकता, सिवाय सच्चे फ़ोर्स मेज्योर (किसी के बस से बाहर की घटना) के नियम 6(3)। इन्वेंटरी प्लेटफ़ॉर्म पर भी यही ज़िम्मेदारी है।
  • नक़ली रिव्यू नहीं जो ग्राहक बनकर लिखे गए हों, और कोई भ्रामक विवरण नहीं।

अधिनियम ख़ुद भी ख़राब सामान वापस लेने से, या बिल में लिखी अवधि में (और कोई अवधि न लिखी हो तो 30 दिन में) रिफ़ंड देने से इनकार को अनुचित व्यापार व्यवहार मानता है धारा 2(47) CPA।

डार्क पैटर्न: चालें जिनकी शिकायत कर सकते हैं

डार्क पैटर्न डिज़ाइन की ऐसी चालें हैं जो आपसे वह चुनवाती हैं जो आप चाहते नहीं थे। 2023 के दिशानिर्देश तेरह गिनाते हैं, जैसे:

  • झूठी जल्दबाज़ी (false urgency): "सिर्फ़ 1 बचा है!" या नक़ली उलटी गिनती।
  • बास्केट स्नीकिंग: बिना पूछे कार्ट में बीमा, दान या "प्रोटेक्शन प्लान" जोड़ देना।
  • ड्रिप प्राइसिंग: प्लेटफ़ॉर्म, सुविधा या हैंडलिंग शुल्क सिर्फ़ आख़िरी स्टेप पर दिखाना।
  • सब्सक्रिप्शन ट्रैप: जुड़ना आसान, रद्द करना बहुत मुश्किल।
  • कन्फ़र्म-शेमिंग: "नहीं, मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की परवाह नहीं।"

डार्क पैटर्न का इस्तेमाल अनुचित व्यापार व्यवहार है। स्क्रीनशॉट के साथ 1915 पर शिकायत करें; CCPA प्लेटफ़ॉर्म पर कार्रवाई कर सकता है।

क़दम दर क़दम: पैसा वापस कैसे पाएँ

  1. सब कुछ रिकॉर्ड करें। पैसे देने से पहले प्रोडक्ट पेज, क़ीमत और रिटर्न पॉलिसी का स्क्रीनशॉट लें। पार्सल खोलते समय छोटा वीडियो बनाएँ। ऑर्डर ID और इनवॉइस संभालें।
  2. ऐप में रिटर्न या रिफ़ंड डालें, रिटर्न की समय सीमा के अंदर। टिकट नंबर नोट करें। चैट सपोर्ट बिना हल किए टिकट बंद कर दे, तो फिर शुरू से न शुरू करें।
  3. शिकायत अधिकारी को लिखें। साइट पर नामित अधिकारी को ईमेल करें: ऑर्डर ID, क्या ग़लत हुआ, आप क्या चाहते हैं (रिफ़ंड, बदली), और यह कि नियमों में 48 घंटे में पावती और एक महीने में समाधान ज़रूरी है। विक्रेता के शिकायत अधिकारी को भी लिखें; विक्रेताओं के लिए भी यह ज़रूरी है।
  4. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में शिकायत करें। 1915 पर कॉल करें, NCH ऐप या व्हाट्सऐप इस्तेमाल करें, या consumerhelpline.gov.in पर दर्ज करें। NCH शिकायत कंपनी को भेजती है; कई बड़े प्लेटफ़ॉर्म "कन्वर्जेंस पार्टनर" हैं और जल्दी जवाब देते हैं। कोई ख़र्च नहीं।
  5. चार्जबैक के लिए बैंक से बात करें, अगर कार्ड से भुगतान किया था और सामान आया ही नहीं। बैंकों की समय सीमा छोटी होती है, इसलिए कुछ हफ़्तों के अंदर कदम उठाएँ।
  6. उपभोक्ता शिकायत दर्ज करें अगर अब भी रिफ़ंड नहीं मिला। उपभोक्ता आयोगों के पोर्टल ई-जागृति (जिसने ई-दाख़िल की जगह ली है) पर ऑनलाइन, या अपने ज़िला आयोग में काग़ज़ पर। आप जहाँ रहते हैं वहाँ केस कर सकते हैं। इनवॉइस पर लिखे विक्रेता और प्लेटफ़ॉर्म, दोनों का नाम लिखें।

कौन-सा आयोग: चुकाई गई क़ीमत ₹50 लाख तक हो तो ज़िला आयोग, ₹50 लाख से ₹2 करोड़ तक राज्य आयोग, और उससे ऊपर राष्ट्रीय आयोग। ₹5 लाख तक कोई फ़ीस नहीं, और वकील ज़रूरी नहीं।

सुझावशिकायत में रिफ़ंड, साबित होने वाले अतिरिक्त ख़र्च, और परेशानी व मुक़दमे के ख़र्च की वाजिब रक़म माँगें। साफ़ और साबित होने वाले दावे जल्दी निपटते हैं।
उदाहरण

लखनऊ के राहुल ने ₹4,200 के रनिंग शूज़ मँगाए। डिब्बे में साफ़-साफ़ नक़ली जूते थे। ऐप ने "प्रोडक्ट इस्तेमाल हो चुका" कहकर रिटर्न ठुकरा दिया। उन्होंने अनबॉक्सिंग वीडियो और फ़ोटो के साथ शिकायत अधिकारी को ईमेल किया और वह नियम बताया कि नक़ली सामान की वापसी से विक्रेता मना नहीं कर सकता। एक हफ़्ते में सिर्फ़ ऑटोमैटिक जवाब आया, तो उन्होंने 1915 पर शिकायत दर्ज की। दस दिन के अंदर प्लेटफ़ॉर्म ने फ़ैसला पलटा और पूरी रक़म कार्ड में लौटा दी।

ये तैयार रखें

  • ऑर्डर ID, इनवॉइस और भुगतान का सबूत (UPI रेफ़रेंस या कार्ड स्टेटमेंट)।
  • लिस्टिंग, क़ीमत, ऑफ़र और रिटर्न पॉलिसी के स्क्रीनशॉट।
  • अनबॉक्सिंग वीडियो और ख़राबी या ग़लत सामान की फ़ोटो।
  • टिकट नंबर, चैट और प्लेटफ़ॉर्म व विक्रेता के साथ ईमेल।
  • 1915 पर शिकायत की हो तो NCH डॉकेट नंबर।
सावधान

"नॉन-रिटर्नेबल" लिखा होना क़ानून से ऊपर नहीं है: ख़राब, नक़ली या ग़लत बताया गया सामान फिर भी वापस लेना होगा। लेकिन टिकटों के चक्कर में महीनों इंतज़ार न करें: उपभोक्ता शिकायत की दो साल की समय सीमा चलती रहती है।

कहाँ जाएँ

  • पहले: ऐप में रिटर्न का विकल्प, फिर प्लेटफ़ॉर्म पर नामित शिकायत अधिकारी।
  • फिर: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915, consumerhelpline.gov.in।
  • कार्ड या UPI भुगतान की समस्या: आपका बैंक, फिर RBI लोकपाल cms.rbi.org.in।
  • उपभोक्ता आयोग: e-jagriti.gov.in या आपका ज़िला आयोग।
  • धोखाधड़ी या नक़ली वेबसाइट: 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।
  • मुफ़्त क़ानूनी मदद: 15100 (NALSA)।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

विक्रेता कहता है प्रोडक्ट "नॉन-रिटर्नेबल" है। क्या फिर भी रिफ़ंड मिल सकता है?

हाँ, अगर प्रोडक्ट ख़राब, नक़ली, विवरण से अलग या देर से पहुँचा है। ई-कॉमर्स नियमों का नियम 6(3) विक्रेताओं को ऐसा सामान वापस लेने या रिफ़ंड देने से मना करने से रोकता है। "नो रिटर्न" का लेबल सिर्फ़ तब लागू होता है जब आपने बस मन बदल लिया हो।

प्लेटफ़ॉर्म रिफ़ंड में कितना समय ले सकता है?

नियमों के अनुसार रिफ़ंड मंज़ूर होने के बाद उचित समय में देना होगा, जैसा RBI के नियम भुगतान के तरीक़े के लिए तय करते हैं। शिकायत अधिकारी को आपकी शिकायत की पावती 48 घंटे में और समाधान एक महीने में देना होता है। यह समय निकल जाए तो 1915 पर शिकायत करें।

क्या मार्केटप्लेस के ख़िलाफ़ शिकायत हो सकती है, या सिर्फ़ विक्रेता के?

दोनों के। सामान के लिए विक्रेता ज़िम्मेदार है। प्लेटफ़ॉर्म की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसे विक्रेता का ब्योरा दिखाना, शिकायत व्यवस्था चलाना और भ्रामक लिस्टिंग न होने देना। उपभोक्ता शिकायत में दोनों का नाम लिखें।

छोटे ऑनलाइन ऑर्डर के उपभोक्ता केस के लिए क्या वकील ज़रूरी है?

नहीं। आप ख़ुद ई-जागृति पर या ज़िला आयोग में केस कर सकते हैं, और ₹5 लाख तक के दावों पर कोई फ़ीस नहीं है। मदद चाहिए तो 15100 पर मुफ़्त क़ानूनी सहायता मिलती है।

मैंने नक़ली शॉपिंग वेबसाइट पर पैसे दे दिए। क्या यह उपभोक्ता केस है?

यह मुख्य रूप से साइबर धोखाधड़ी है। तुरंत 1930 पर कॉल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, और पैसा रुकवाने के लिए अपने बैंक को बताएँ। ऐसे मामलों में सबसे ज़रूरी चीज़ तेज़ी है।

यह लेख जागरूकता के लिए सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए किसी वकील से सलाह लें या मुफ़्त क़ानूनी सहायता के लिए 15100 पर कॉल करें।

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